यदि आपको भी नौकरी नहीं मिली है तो 15 कॉलम वाला फार्म भरकर आप भी भत्ता पा सकते हैं। सरकार आपके खाते में पैसा जमा करेगी। वो भी हर महीने। आइए जानते हैं कहां ये फॉर्म मिलेगा और इसमें क्या क्या भरना है-
बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए सबसे पहले आवेदक को 15 कॉलम वाला एक सेल्फ डेक्लरेशन फार्म भरना होगा। अभ्यर्थी किसी भी कोर्स में नियमित छात्र नहीं होना चाहिए।
सेल्फ डेक्लरेशन फार्म में अभ्यर्थी को अपनी शैक्षणिक योग्यता 20 से 35 वर्ष के बीच उम्र सीमा सहित रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का विवरण देना होगा। एक साल पहले तक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करा चुके युवाओं को ही भत्ता मिलेगा।
अभ्यर्थी की सभी स्रोतों से आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें पत्नी की आय भी शामिल होगी।
सरकारी सेवा से निष्कासित और अदालत से किसी जुर्म में 48 घंटे या इससे अधिक की सजा पाने वाला अभ्यर्थी भत्ते के लिए अयोग्य होगा। निजी क्षेत्र और स्वरोजगार के जरिये आय अर्जित करने वाले आवेदक भी बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।
अभ्यर्थी को हर साल मार्च में सेल्फ डेक्लरेशन फार्म भरना होगा तभी उसे आगे बेरोजगारी भत्ता जारी होगा। कौशल विकास भत्ता पाने वालों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। किसी सरकारी एजेंसी, पब्लिक सेक्टर, निकाय, बोर्ड या कारपोरेशन में काम कर चुके युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।
इसके बाद युवाओं को 7 दिन के भीतर रोजगार कार्यालय और संबंधित बैंक शाखा में सूचित करना पड़ेगा। अयोग्य होने के बावजूद अगर गलत तरीके से युवा बेरोजगारी भत्ता लेते रहे तो उन्हें सरकार को ब्याज सहित राशि लौटानी पड़ेगी।
परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए युवाओं को सेल्फ डेक्लरेशन फार्म भरना होगा। फार्म श्रम एवं रोजगार कार्यालय में मिलेगा। आवेदक को पहले आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए युवाओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में सरकार दो कर्मचारी तैनात करेगी। ये कर्मचारी सिर्फ बेरोजगारी भत्ता दिलाने के लिए युवाओं की मदद करेंगे। सरकार बेरोजगारों को ़एक हजार रुपए जबकि विकलांग बेरोजगारों को 1500 रुपए प्रतिमाह भत्ता देगी।
बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए सबसे पहले आवेदक को 15 कॉलम वाला एक सेल्फ डेक्लरेशन फार्म भरना होगा। अभ्यर्थी किसी भी कोर्स में नियमित छात्र नहीं होना चाहिए।
सेल्फ डेक्लरेशन फार्म में अभ्यर्थी को अपनी शैक्षणिक योग्यता 20 से 35 वर्ष के बीच उम्र सीमा सहित रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का विवरण देना होगा। एक साल पहले तक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करा चुके युवाओं को ही भत्ता मिलेगा।
अभ्यर्थी की सभी स्रोतों से आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें पत्नी की आय भी शामिल होगी।
सरकारी सेवा से निष्कासित और अदालत से किसी जुर्म में 48 घंटे या इससे अधिक की सजा पाने वाला अभ्यर्थी भत्ते के लिए अयोग्य होगा। निजी क्षेत्र और स्वरोजगार के जरिये आय अर्जित करने वाले आवेदक भी बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।
अभ्यर्थी को हर साल मार्च में सेल्फ डेक्लरेशन फार्म भरना होगा तभी उसे आगे बेरोजगारी भत्ता जारी होगा। कौशल विकास भत्ता पाने वालों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। किसी सरकारी एजेंसी, पब्लिक सेक्टर, निकाय, बोर्ड या कारपोरेशन में काम कर चुके युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।
इसके बाद युवाओं को 7 दिन के भीतर रोजगार कार्यालय और संबंधित बैंक शाखा में सूचित करना पड़ेगा। अयोग्य होने के बावजूद अगर गलत तरीके से युवा बेरोजगारी भत्ता लेते रहे तो उन्हें सरकार को ब्याज सहित राशि लौटानी पड़ेगी।
परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए युवाओं को सेल्फ डेक्लरेशन फार्म भरना होगा। फार्म श्रम एवं रोजगार कार्यालय में मिलेगा। आवेदक को पहले आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए युवाओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में सरकार दो कर्मचारी तैनात करेगी। ये कर्मचारी सिर्फ बेरोजगारी भत्ता दिलाने के लिए युवाओं की मदद करेंगे। सरकार बेरोजगारों को ़एक हजार रुपए जबकि विकलांग बेरोजगारों को 1500 रुपए प्रतिमाह भत्ता देगी।
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